जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार प्रकरण : 10 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश, अन्य के खिलाफ जांच जारी

जयपुर। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जल जीवन मिशन (JJM) में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने प्रकरण संख्या 245/2024 में अनुसंधान पूरा करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष 10 मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत कर दिया है।
अधिकारियों के विरुद्ध पेश हुई चार्जशीट एसीबी द्वारा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है, वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें शामिल हैं:
दिनेश गोयल : तत्कालीन मुख्य अभियंता (प्रशासन), के.डी. गुप्ता : तत्कालीन मुख्य अभियंता (ग्रामीण), सुभांशु दीक्षित : तत्कालीन सचिव RWSSMB व अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सुशील शर्मा : तत्कालीन वित्तीय सलाहकार (अक्षय ऊर्जा), निरिल कुमार : तत्कालीन मुख्य अभियंता (चूरू), विशाल सक्सेना : तत्कालीन निलंबित अधिशाषी अभियंता, अरुण श्रीवास्तव : सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, डी.के. गौड़ : सेवानिवृत्त तत्कालीन मुख्य अभियंता व तकनीकी सदस्य, महेन्द्र प्रकाश सोनी : सेवानिवृत्त तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, मुकेश पाठक : निजी व्यक्ति।
ब्यूरो ने जानकारी दी है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।
फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा, संपत्ति कुर्की की तैयारी
प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों—जितेंद्र शर्मा (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर), मुकेश गोयल (सुपरिटेंडेट इंजीनियर) और संजीव गुप्ता (निजी व्यक्ति)—के विरुद्ध स्थायी वारंट (Standing Warrant) जारी किए गए हैं। एसीबी की टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। ब्यूरो ने इनकी संपत्तियों का विवरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है और अब संपत्ति अटैचमेंट (कुर्की) की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
पुलिस रिमांड और आगामी सुनवाई
इसी मामले में एक अन्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से अनुसंधान अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उनका दो दिन का पुलिस रिमांड स्वीकार किया है।
वहीं, इस प्रकरण से संबंधित 11 रिट याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय में अब आगामी सुनवाई 21 अप्रैल 2026 को तय की गई है। मामले में अन्य शेष संदिग्धों के विरुद्ध जांच अभी भी जारी है।



